मामला साल 2015 का है. कोर्ट ने इस मामले में गंभीर टिप्पणियां भी की है. नाबालिग को शराब पिलाती और बनाती थी संबंध
राजस्थान के बूंदी जिले से हैरान करने वाला केस सामने आया है. चालीस साल की एक महिला के ऊपर दर्ज केस के आधार पर कोर्ट ने उसे बीस साल की सजा सुनाई है और साथ ही 45 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है
दरअसल, बूंदी जिले के दईखेड़ा इलाके में रहने वाली एक महिला ने पुलिस थाने में केस दर्ज कराया था. उसने बताया कि गांव में रहने वाली लाली बाई नाम की एक महिला उसके पंद्रह साल के बेटे को जयपुर में पढ़ाने और काम दिलाने के बहाने ले गई थी. लेकिन वहां ले जाकर बेटे को नशेड़ी बना लिया और एक तरह से अपना गुलाम बनाकर रखा. वह उसे रोज शराब पिलाती और उसके बाद उसका यौन शोषण करती. कई बार तो बेटा बेहोश हो जाता. मां को इसका पता चला तो उसने पुलिस की मदद से बेटे को जयपुर के एक कमरे से बरामद किया और केस दर्ज कराया.
महिला को आजीवन कारावास की सजा
नवम्बर 2023 में केस दर्ज कराया गया और उसके बाद पुलिस ने जांच की. किशोर का मेडिकल कराया गया तो उसमें गंभीर रिपोर्ट सामने आई. पुलिस ने केस दर्ज कर महिला को अरेस्ट किया और उसके बाद मामले से संबधित दस्तावेज कोर्ट में पेश किए.
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कोर्ट ने 15 से ज्यादा गवाहों की गवाही के आधार पर इस केस का जल्द फैसला सुनाया. पोक्सो कोर्ट में चल रहे इस केस का दो साल से भी कम समय में परिणाम आ गया है. महिला को आजीवन कारावास यानी बीस साल और जुर्माने की सजा दी गई है. वह जेल में है.