अलीगढ़ के चंडौस थाना प्रभारी को गिरफ्तार करने के लिए कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-12 की न्यायालय ने इंस्पेक्टर को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करनेके लिए एसएसपी को निर्देश दिए हैं। इंस्पेक्टर लंबे समय से कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे। हाईकोर्ट के आदेश पर मामले की सुनवाई चल रही है। नोटिस और गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी जब इंस्पेक्टर चंडौस सीताराम सरोज कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, तो एडीजे-12 सिद्धार्थ सिंह ने उनकी गिरफ्तारी के लिए आदेश दिए हैं। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है, तो इसके एवज में एसएसपी को न्यायालय में अपना शपथ पत्र जमा कराना होगा। हत्या के मामले में होनी है गवाही
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमेंद्र जैन ने बताया कि विजयगढ़ में 2022 में एक मर्डर हुआ था। जिसमें एक की मौत हो गई थी और दिव्यांग को भी गोली लगी थी। इसका एक आरोपी जेल में है और इस मामले की लगातार सुनवाई हो रही है। चंडौस थाना प्रभारी इस मामले के विवेचक हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर हर दिन इस मामले की सुनवाई की जा रही है और सभी गवाहों की पेशी और गवाही हो चुकी है। सिर्फ चंडौस इंस्पेक्टर सीताराज सरोज की पेशी और उनकी गवाही होनी है। लेकिन उनकी लापरवाही के कारण मामला लगातार खिंच रहा है। जिसके चलते कोर्ट ने उनकी गिरप्तारी के आदेश दिए हैं।
31 अक्टूबर को सुबह करना है पेश
एडीजे ने एसएसपी को निर्देश जारी किए हैं कि चंडौस थाना प्रभारी सीताराज सरोज, जो कि विजयगढ़ में हुए मर्डर और जानलेवा हमले के मामले में विवेचक हैं। उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ ही उन्हें 31 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे न्यायालय में पेश किया जाए। किसी कारण वश अगर पुलिस उन्हें गिरप्तार करके कोर्ट में पेश नहीं करती है तो इसके लिए एसएसपी को न्यायालय में शपथ पत्र पेश करना होगा। जिसमें चंडौस इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी न होने का कारण स्पष्टकरना होगा। वहीं दूसरी ओर न्यायालय के आदेश के एसएसपी ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है।