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उत्तर प्रदेश के आगरा में 9 साल पहले हुई महिला की हत्या और लूटपाट के मामले में दोष साबित होने के बाद कोर्ट ने दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई. दोषियों ने महिला के साथ ही उसके पेट डॉग को भी मार दिया था. इस केस में खास बात यह है कि दोषी के शरीर पर कुत्ते के हमले में चोट के निशान आ गए थे, इसी के साथ पुलिस ने तोते की गवाही से हत्यारों का पता लगाया था. हत्या का एक दोषी महिला का भांजा है.
जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के आगरा में विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र मोहम्मद राशिद ने महिला की हत्या के मामले में दोषी आशुतोष गोस्वामी और रानी मैसी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 72 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
यह केस 9 साल तक चला. इस केस में दोषियों के नाम का खुलासा करके मृतका नीलम के पालतू तोते मिट्ठू राजा ने सबको चौंका दिया था. दरअसल, हत्या के बाद पिंजरे में बंद तोता लगातार हत्या करने वालों के नाम ले रहा था. इस पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि ये लोग लूट और हत्या की वारदात को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि हत्यारा आशुतोष मृतका नीलम के पति विजय शर्मा का सगा भांजा है. उसने अपने दोस्त रोनी के साथ मिलकर नीलम की हत्या की, उसके बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया था."