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अलीगढ़ : पुलिस के कारनामे भी कभी-कभी फजीहत करा देते हैं। वर्ष 2021 का दादों पुलिस का एक मामला उजागर हुआ है। 24 जनवरी 2021 को क्षेत्र में एक कपड़े की फेरी लगाने वाले युवक की लूट के दौरान चाकुओं से गोदकर हत्या हुई। पुलिस ने हत्या के जुर्म में जिस व्यक्ति को जुलाई 2021 में जेल भेजा, वह लूट-हत्या की घटना वाले दिन जेल में था। अब जेल में रहकर वह हत्या और लूट कैसे कर गया। इस पर आरोपी अपराधी के परिवार की ओर से न्यायालय में अर्जी दायर की गई। इस पर सीजेएम न्यायालय से तत्कालीन एसओ सहित दस पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश हुआ है।
महुआ खेड़ा क्षेत्र के गांव याकूतपुर की मंजू देवी की ओर से सीजेएम न्यायालय में अर्जी दायर की गई। इसमें कहा गया कि उसके पति भगवती उर्फ कालीचरन को दादों पुलिस ने 15 जुलाई 2021 को गिरफ्तार कर जेल भेजा। जिसमें एक मुकदमा दादों में 2 अप्रैल 2021 को मोबाइल व नकदी लूट का उजागर किया, जबकि दूसरा 24 जनवरी 2021 को कपड़े की फेरी लगाने वाले युवक नरेंद्र की हत्या कर बाइक, मोबाइल व पर्स लूट का उजागर किया। मंजू देवी का आरोप है कि उसका पति कालीचरन उर्फ भगवती लोधा के वर्ष 2020 के गैंगस्टर के एक मुकदमे में 13 अक्तूबर 2020 से 27 जनवरी 2021 तक जेल में था।
उसकी रिहाई 27 जनवरी 2021 को हुई। ऐसे में वह 24 जनवरी को नरेंद्र की हत्या कर लूट के मुकदमे में झूठा फंसाया गया है। इस मामले में तत्कालीन एसओ अजब सिंह, एसआई राकेश कुमार, हरेंद्र सिंह, प्रमोद कुमार राठौर, सिपाही मनीष, शिवम यादव, संतोष कुमार, अरुण, नितिन व मनोज पर मुकदमे का अनुरोध किया गया। सीजेएम न्यायालय ने मामले में एसओ दादों को सभी आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना के निर्देश दिए हैं।
एक और आरोपी की ओर से भी यही आरोप
इस मामले में मंजू देवी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अरविंद उपाध्याय ने बताया कि नरेंद्र की हत्या के इस मामले में पुलिस ने कुल चार आरोपियों पर चार्जशीट दायर की। जिनमें से कालीचरण के अलावा इगलास के गांव काके का कोमल सिंह नाम का एक अपराधी और है जो नरेंद्र की हत्या के समय जेल में था। उसे इगलास के आर्म्स एक्ट के मुकदमे में 1 अक्तूबर 2020 को जेल भेजा गया था और वह 12 फरवरी 2021 तक जेल रहा। उस पर भी जेल में रहते हत्या व लूट का मुकदमा उजागर किया गया। अब इस मामले में भी पुलिस के खिलाफ याचिका दर्ज कराने की तैयारी है।