ब्यूरो डेस्क, अलीगढ़
अलीगढ़ रामघाट रोड के एसएमबी इंटर कालेज के पास 2013 में एक साइबर कैफे संचालक को गोली मारने के मामले में एडीजे - 12 सिद्धार्थ सिंह की अदालत से गुरुवार को फैसला सुनाया गया। आरोपी को साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाते हुए सात साल की कैद और 15 हजार रुपये के जुर्माने से दंड़ित किया गया है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी प्रमेंद्र जैन ने बताया कि घटना 20 दिसंबर 2013 की है। अधिवक्ता राम प्रकाश शर्मा ने थाना सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज कराया था कि एसएमबी मार्केट रामघाट रोड पर साइबर कैफे की दुकान है, जिसे बेटे गुलशन व अविनाश चलाते हैं। दुकान के बराबर अरुण पुत्र देवकीनंदन निवासी बेगमबाग, क्वार्सी की मोबाइल की दुकान है। वहां अक्सर लड़के शराब पीकर ड्रामा करते हैं। 20 दिसबर की शाम अरुण व उसका भाई शैलेंद्र व अन्य कई लड़के शराब पीकर गाली गलौज कर रहे थे। बेटे गुलशन ने इसका विरोध किया। उन्होंने बेटे को तमंचा दिखाकर धमकाया। बेटे की सूचना पर वह स्वयं और दूसरा बेटा मौके पर पहुंचे। वहां अरुण, शैलेंद्र व उनके पिता देवकी नंदन व तीन अन्य लोगों ने हमला कर दिया। बेटे गुलशन को पेट में गोली मार दी। एडीजीसी के अनुसार पुलिस ने विवेचना कर सिर्फ अरुण के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अदालत में इस मामले में दस गवाह पेश किए गए। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी अरुण को दोषी करार देते हुए सात साल की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है