यूपी। शर्मसार : क्लास में छात्राओं से छेड़छाड़ करता था टीजर, विरोध करने पर देता था धमकी, अब पहुंचा हवालात

 

ब्यूरो ललित चौधरी

बुलंदशहर/देहात। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के देहात कोतवाली इलाके स्थित एक स्कूल के शिक्षक के खिलाफ स्कूली छात्राओं के साथ छेड़छाड़, धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक (नगर) सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बुधवार को बताया कि एक स्कूल प्रशासन ने जांच करके शिक्षक सुरेंद्र सिंह पूनिया के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया था जिस पर शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि कोतवाली देहात थाने में मंगलवार देर रात स्कूल के उप प्रधानाचार्य द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक विद्यालय प्रशासन को दसवीं कक्षा की कुछ छात्राओं ने अध्यापक सुरेंद्र सिंह पूनिया के खिलाफ अशोभनीय शब्दों के इस्तेमाल व किसी न किसी बहाने से गाल और पीठ छूने की शिकायत की थी।

उन्होंने बताया कि इसके अनुसार इस पर स्कूल की आंतरिक अनुशासन समिति और पॉक्सो समिति से जांच कराए जाने पर आरोप सही पाए गए। उन्होंने बताया कि आरोपी शिक्षक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 504 व पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

पहली बार सामने आया ऐसा मामला

बुलंदशहर कोतवाली देहात के डीपीएस में पहली बार इस प्रकार का मामला सामने आया है। एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि छात्राओं के आरोप के बाद दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रबंधन द्वारा आंतरिक जांच की गई। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद स्कूल प्रबंधन द्वारा आरोपी शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है।

बुलंदशहर। अश्लील वीडियो बनाकर शारीरिक संबंध के लिए दबाव बनाने का आरोपी व्यापारी नेता गिरफ्तार

बुलंदशहर/जहांगीराबाद।  जिले के जहांगीराबाद के व्यापारी नेता को एक लड़की का कथित अश्लील वीडियो बनाकर शारीरिक संबंध के लिए दबाव बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

अनूपशहर के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) उमेश कुमार पांडेय ने बुधवार को बताया कि जहांगीराबाद की रहने वाली एक युवती ने नगर के ही रहने वाले जय भगवान गुप्ता के खिलाफ अश्लील वीडियो बनाकर शारीरिक संबंध के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी।

उन्होंने बताया कि तहरीर के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 294 (सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कार्य) ,354 (लज्जाभंग करने के इरादे से आपराधिक बल प्रयोग) और 354- घ ( लड़की या महिला का पीछा करना) व आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया है।

सीओ ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी जहांगीराबाद कस्बे का व्यापार मंडल का महानगर अध्यक्ष बताया जा रहा है।

लड़की का आरोप है कि आरोपी ने वीडियो कॉलिंग के दौरान उसके अश्लील वीडियो बना लिए और इन वीडियो को वायरल करने का डर दिखाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। तहरीर के मुताबिक आरोपी ने लड़की के साथ छेड़छाड़ भी की।

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