रिपो० जोगेंद्र सिंह
बुलंदशहर/डिबाई। डिबाई कोतवाली क्षेत्र स्थित पीएचसी के पास खेल रहे सात वर्षीय बच्चे को दिनदहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने अपहरण कर दिया। इससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई।
पुलिस अफसरों ने मौके पर पहुंच पड़ताल की लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया।
खेलते-खेलते पीएचसी पहुंच गया बालक
सात वर्षीय पीड़ित सादान बच्चों के साथ खेलते हुए डिबाई क्षेत्र के कसेरकलां स्थित पीएचसी के पास पहुंच गया। इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया। साथ में खेल रहे बच्चों ने घर पहुंच घटना की जानकारी दी तो हड़कंप मच गया।
बच्चे की सकुशल बरामदगी को कई टीमों का गठन
बुलंदशहर एसएसपी श्लोक कुमार समेत पुलिस के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने परिजनों समेत अन्य लोगों से पूछताछ की लेकिन बदमाशों के बारे में कुछ पता नहीं चला। एसएसपी ने कई टीमों का गठन कर बच्चे की सकुशल बरामदमी के आदेश दिए। इसके बाद पुलिस की कई टीमें अपरहनकर्ताओं की तलाश में जुटी हैं।
बुलंदशहर। सगे भाइयों की हत्या में आठ दोषियों को आजीवन कारावास, 2014 को बच्चो के विवाद में दिया था वारदात को अंजाम
बुलंदशहर/सलेमपुर। बच्चों के मामूली विवाद के बाद सलेमपुर थाना क्षेत्र के गांव स्यावली में दो सगे भाई मोहित व सुनील की हत्या के दो महिलाओं समेत आठ दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
सभी पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी योगेश कुमार शर्मा के मुताबिक सलेमपुर थाना क्षेत्र के गांव स्यावली निवासी ओमवीर सिंह ने सात दिसंबर 2014 को थाने पर तहरीर देकर बताया था कि सुबह करीब 11 बजे वह अपने बेटे मोहित के साथ अपने खेत पर खड़ा हुआ था। उसी दौरान गांव निवासी हरविंदर वहां हाथ में डंडा लेकर पहुंच गया। उसने आरोप लगाया कि मोहित उसके बच्चों के साथ गाली गलौच करता है।
उसके अनुसार, मोहित ने कहा कि उसने कभी भी उसके बच्चों के साथ अभद्रता नहीं की। इसी बीच हरविंदर ने अपने रिश्तेदार देवेंद्र उर्फ सूचा, रिश्तेदार सिपाही सोनवीर उर्फ सोनू, मोनू, संदीप, अनुज और महिला रजनी और बाला को मौके पर बुला लिया। सभी के पास अवैध हथियार थे। आरोपियों ने मौके पर पहुंचते ही मोहित को पीटना शुरू कर दिया। शोरगुल होने पर हरविंदर का बड़ा बेटा सुनील भी मौके पर पहुंच गया और बीच-बचाव करने लगा। आरोपियों ने उसको भी पीटना शुरू कर दिया।
शिकायत के अनुसार, इसी बीच हमलावरों के साथ आए सिपाही सोनवीर उर्फ सोनू ने मोहित और सुनील पर फायरिंग कर दी। सिर में गोली लगने से दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। उस पर एडीजे 14/विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट प्रशांत मित्तल के न्यायालय ने सुनवाई के बाद अब सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।