रिपो० राजेश शर्मा
बुलंदशहर। नरौरा में चार साल पहले 10 साल की मासूम से रेप के मामले में आरोपी को 25 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही आरोपी पर एक लाख का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह अर्थदंड बतौर मुआवजा पीड़िता को दिया जाएगा। अर्थदंड नहीं चुकाने पर एक साल की अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान है।
खेत पर किया था दुष्कर्म
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता एडवोकेट वरुण कौशिक के मुताबिक नरौरा क्षेत्र के गांव निवासी एक 10 साल की मासूम अपने खेत पर पशुओं के लिए चारा काट रही थी। इसी दौरान उसी के गांव का दिनेश पुत्र सरोज जाटव पहुंच गया। उसने मासूम के साथ जबर्दस्ती शुरू कर दी। शोर मचाने पर मासूम का मुंह बंदकर जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।
परिजनों ने दर्ज कराया था मुकदमा
पीड़िता ने घर जाकर परिजनों को आपबीती सुनाई। परिजनों की तहरीर पर नरौरा पुलिस ने रेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। शनिवार को पॉक्सो अधिनियम की विशेष न्यायाधीश डॉ. पल्लवी अग्रवाल ने आरोपी को 25 साल की कठोर सजा सुनाई है। साथ ही साथ ही आरोपी पर एक लाख का अर्थदंड भी लगाया है।