रिपो० राजेश शर्मा
बुलंदशहर। यूपी में दहेज उत्पीड़न के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में एक महिला के पति और उसके माता-पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
बुलंदशहर के अपर जिला सत्र न्यायाधीश 'फास्ट ट्रेक कोर्ट' ने अतिरिक्त दहेज न मिलने के कारण पत्नी की हत्या करने के 04 साल पुराने मामले में शुक्रवार को पति और सास ससुर को दहेज हत्या का दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है।
चार साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा
स्थानीय अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में मृतक महिला के पति और उसके माता पिता को आजीवन कारावास की सजा और 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। बुलंदशहर के अपर जिला सत्र न्यायाधीश 'फास्ट ट्रेक कोर्ट' ने अतिरिक्त दहेज न मिलने के कारण पत्नी की हत्या करने के 04 साल पुराने मामले में शुक्रवार को पति और सास ससुर को दहेज हत्या का दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है।
ये था पूरा मामला
अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की जानकारी देते हुए जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने शनिवार को बताया कि बड़ागांव थाना के अरनिया गांव में 4 साल पहले स्थानीय निवासी सुभाष ने अतिरिक्त दहेज न मिलने के कारण अपने पिता रोहतास और मां सरोज देवी की मदद से अपनी 27 वर्षीय पत्नी शीतल की हत्या कर दी थी।
थाने में दर्ज रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने पति उसके पिता और माता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
मुकदमे की अंतिम सुनवाई पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने पुलिस की विवेचना रिपोर्ट को सही करार देते हुए इसे जघन्य अपराध की श्रेणी में चन्हिति कर आरोपियों को दोषसिद्ध करार दिया। पुलिस की पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त सुभाष उसके पिता रोहतास और मां सरोज देवी को शादी के बाद अतिरिक्त दहेज न मिलने के कारण शीतल की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी।
बालिका से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 15 साल की कैद
अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पहासू क्षेत्र में 9वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 15 साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2017 में थाना पहासू में 9वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। इस मामले में पहासू के मोहल्ला पठान टोला नई बस्ती निवासी मुश्ताक पुत्र अलाउद्दीन उर्फ अलासुद्दीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। थाना पुलिस ने आरोपी मुश्तका को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया।
एसएसपी के निर्देश पर उक्त प्रकरण को जिलास्तर पर घटित गंभीर अपराधों की श्रेणी में रखते हुए मॉनीटरिंग सैल के माध्यम से न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराई गई। इसके चलते अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा अभियुक्त मुश्ताक को दोषी पाते हुए 15 साल कैद और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।