रिपो० राजेश शर्मा
बुलंदशहर। बुलंदशहर जिले में 2018 में गोकशी के बाद हुई हिंसा, आगजनी और इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या के मामले में 36 आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा।
इसके लिए सरकार की मंजूरी मिलने के बाद कोर्ट में इसके लिए अपील की गई थी। स्थानीय अदालत ने इस प्रार्थना पर विचार कर इसे मंजूरी दे दी है और केस के 36 आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह की धाराओं में केस चलाने का आदेश दे दिया है।
ये है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार स्याना हिंसा, आगजनी मामले में बजरंग दल का नेता योगेश राज भीड़ का नेतृत्वकर्ता था। गौकशी में मिले मांस को लेकर वह चिंगरावठी चौकी के सामने आ गया और इलाके के सैकड़ो लोग इकठ्ठा कर लिए, पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन, नारेबाजी की गयी। घंटों हाईवे जाम करके प्रदर्शनकारी उत्पात करते रहे।
इसी दौरान पुलिस चौकी में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने आग लगी दी थी, चौकी में मौजूद कई पुलिसकर्मी बड़ी मुश्किल से आग के बीच से निकल पाये। इतना ही नही, चौकी के बाहर खड़ी गाड़ियों को सड़क के बींचों - बीच डालकर उनमें आग लगा दी गयी। प्रदर्शनकारियों की गोली एक सुमित नाम का एक युवक भी मारा गया था।
इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की गोली मारकर की थी हत्या
मामले को नियंत्रित करने स्याना के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक सुबोध कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे लेकिन भीड़ ने उन्हें भी दौड़ा दिया। एक खेत में उनकी गाड़ी फंस गयी। उग्र प्रदर्शनकारियों ने सुबोध कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी और उनकी गाड़ी में आग लगा दी। पुलिस के कई लोगों की पिटाई और आग लगाने की कोशिश भी की गयी।
3 दिसंबर 2018 को स्याना के महाव गांव है मामला
इस मामले में पुलिस ने गंभीरता से कार्रवाई कर केस दर्ज किये और हिंसा, आगजनी करने वाले आरोपियों में से 5 आरोपियों को ही इंस्पैक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या का आरोपी माना। चार्जशीट फाइल होने के बाद अब इस मामले में पर सुनवाई जारी है। 3 दिसंबर 2018 को स्याना के महाव गांव के जंगलों में गौकशी की सूचना पर प्रदर्शनकारी पहुंचे थे। बाद में पूरी भीड़ पुलिस चौकी के सामने पहुंच गयी और जाम लगा दिया था।