रिपो० रिशू कुमार
शिकारपुर। नगर की सभी शराब और बीयर दुकानों पर आबकारी विभाग के आदेश आते हीं दुकानों पर लगे 10 मार्च कों पूर्णता बन्द के आदेश। विभाग के आदेश न मानने पर दुकानदार के खिलाफ लाइसेंस प्रतिक्रिया कों निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
नगर में शराब व बीयर की दुकानों पर आबकारी विभाग के आदेश आते ही सभी ने अपनी दुकानों पर मतगणना के दिन दुकान को पूर्णता बन्द करने का आदेश चस्पा कर दिया है।
नगर के एक शरब दुकानदार कुलदीप चौधरी ने बताया कि विभाग द्वारा दिए गए आदेश का पालन किया जाएगा मतगणना के दिन नगर व क्षेत्र में कोई भी शराब व बीयर की दुकान नहीं खोली जाएगी आबकारी विभाग द्वारा आदेश दिया गया है कि जो भी दुकानदार विभाग के आदेश को नहीं मानता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुये उस दुकान का लाइसेंस प्रतिक्रिया कों निरस्त करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि नगर में कुछ कन्फैक्शनरी व होटल वाले शराब बेचते है और अपने होटलों व कन्फैक्शनरी की दुकानों पर बैठा कर पिलाते है, उनके तो दस मार्च को मजे आ जाएंगे क्योंकि दस मार्च को शराब के ठेके बन्द रहेंगे, और वे चांदी काट देंगे।