यूपी में स्कूल, जिम, शादी, सिनेमाहॉल और रेस्टोरेंट तक के लिए नई गाइडलाइन जारी - जानिए सबकुछ

 

ब्यूरो ललित चौधरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए, योगी आदित्यनाथ सरकार ने नई पाबंदियां (UP New Covid Guidelines) लागू कर दी हैं।

इसके तहत अब कक्षा 10वीं तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों (School Closed in UP) को मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि, इस दौरान स्कूली छात्रों का टीकाकरण जारी रहेगा। सीएम योगी ने मंगलवार शाम टीम-9 के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इसमें 6 जनवरी से नाइट कर्फ्यू रात 10 से सुबह 6 तक लागू करने का भी फैसला लिया गया।

सीएम योगी ने कोरोना के हालात के मद्देनजर निर्देश दिया कि जिन जिलों में कोरोना के एक्टिव मामले एक हजार से ज्यादा हो जाए, वहां जिम, स्पा, सिनेमाहॉल, बैंकेट हॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि सार्वजनिक स्थलों को 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित किया जाए। इसके साथ ही शादी समारोह का आयोजन बंद जगहों पर हो और एक समय में 100 से अधिक लोगों की सहभागिता ना हो। वहीं खुले स्थान पर ग्राउंड की कुल क्षमता के 50 फीसदी से अधिक लोगों के उपस्थिति की अनुमति न दी जाए, इसके साथ ही मास्क और सैनिटाइजर की अनिवार्यता भी आवश्यक है।

राज्य के सभी सरकारी, अर्धसरकारी, निजी, ट्रस्ट आदि संस्थाओं, कंपनियों, ऐतिहासिक स्मारक, कार्यालयों, धार्मिक स्थलों, होटल-रेस्त्रां, औद्योगिक इकाइयों में तत्काल प्रभाव से कोविड हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे। इसके अलावा जरूरत के अनुसार डे केयर सेंटर भी स्थापित होंगे, बिना स्क्रीनिंग/सैनिटाइजेशन के किसी को परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

कोरोना के नए मामलों में तेज़ इजाफा

बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटों में हुई 1 लाख 66 हजार 33 सैम्पल की जांच में कुल 992 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई। इसी अवधि में 77 लोग उपचारित होकर कोरोना मुक्त भी हुए, आज प्रदेश में कुल एक्टिव कोविड केस की संख्या 3173 है।

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