बुलंदशहर। इंस्पेक्टर सुबोध हत्याकांड के मुख्य आरोपी योगेश की जमानत याचिका खारिज

 

ब्यूरो ललित चौधरी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बुलंदशहर भीड़ हिंसा मामले में मुख्य आरोपी योगेश राज को जमानत देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। इस हिंसा में पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की जान चली गई थी।

बुलंदशहर के स्याना हिंसा प्रकरण में मुख्य आरोपी योगेश राज की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। आरोपी योगेश राज इस वक्त बुलंदशहर जिला पंचायत में जनप्रतिनिधि के रूप में वार्ड 5 से सदस्य है।

दरअसल स्याना थाना क्षेत्र में तत्कालीन थाना इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या हुई थी, पुलिस अधिकारी कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराध स्थल पर गया था और वहां वह गाय की हत्या का विरोध करते हुए एक हिंसक भीड़ का शिकार हो गया। जिसे मॉब लिंचिंग माना गया था।

योगेश राज को 9 महीने जेल में रहने के बाद प्रयागराज हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। जिसके बाद शहीद इंस्पेक्टर सुबोध की पत्नी ने जमानत का सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करने के आदेश दिये है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी योगेश राज को 7 दिन में सरेंडर करने के निर्देश दिए हैं।



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