बुलंदशहर। हत्या के तीन मामले में अलग-अलग अदालतों हुई सुनवाई , फैसला उम्रकैद , साथ ही नाबालिग से सादी करने पर 10 साल की सजा, जानिए क्या है चारों मामले

 

ब्यूरो ललित चौधरी

बुलंदशहर। जिला न्यायालय स्थित अलग-अलग कोर्ट ने हत्या के तीन मामलों में बुधवार को 5 और बृहस्पतिवार को 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मोहल्ला टांडा में युवक और अहार के गांव बड़पुरा में किसान की हत्या में पांच-पांच दोषियों को सजा दी गई। गंगा स्नान कर लौट रहे पलवल निवासी युवक की हत्या में दो को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
नाबालिग के साथ शादी करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दस साल की सजा और दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। 

तीन आरोपियों को सात-सात साल की सुनाई गई सजा

बुलंदशहर। खेत पर गन्ने की फसल की रखवाली के लिए गए किसान सुबोध की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक संख्या दो दानिस हसनैन की कोर्ट ने तीन भाइयों समेत पांच आरोपियों वीरपाल, पवन, मुकेश, संजीव और रनवीर आरोपियों को हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 51-51 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
साथ ही तीन आरोपियों बसंत, कलुआ और अरुण को हत्या के प्रयास के मामले में सात-सात साल की सजा और 16-16 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

पिता व तीन पुत्र समेत पांच को आजीवन कारावास

बुलंदशहर। देहात क्षेत्र के मोहल्ला टांडा में युवक ईश्वर की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत कुमार ने प्रेमदास, उसके बेटे रोहित, चिंटू , मिंटू व सागर को उम्रकैद के साथ ही 17-17 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है।

गंगा स्नान कर लौट रहे युवक की हत्या में दो को उम्रकैद

बुलंदशहर। गढ़ स्थित गंगा से स्नान कर लौट रहे पलवल निवासी भरतपाल की हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रामप्रताप सिंह की कोर्ट ने महेंद्र सिंह पुत्र घनसिंह व जसवीर पुत्र भारत निवासी अल्लीका थाना सदर पलवल (हरियाणा) को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। साथ ही महेंद्र सिंह को आर्म्स एक्ट के तहत एक वर्ष की सजा और पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।

नाबालिग के साथ शादी करने पर दस साल की जेल

बुलंदशहर। नरसेना क्षेत्र निवासी एक नाबालिग के साथ शादी करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दस साल की सजा और दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्टो एक्ट तृतीय गुलाम मुस्तफा की कोर्ट ने आरोपी को दुष्कर्म के मामले में तो बरी किया, लेकिन शादी करने के दौरान किशोरी की उम्र 18 वर्ष से कम होने के चलते मिथुन पुत्र श्रीचंद निवासी ग्राम बुक्लनात (नरसेना) को दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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