अलीगढ़ में महिला की हत्या में दो लोगों को उम्रकैद

 

डेस्क समाचार दर्पण लाइव

अलीगढ़ : पाक्सो प्रथम कोर्ट के एडीजे ओमवीर ने क्वार्सी थाना क्षेत्र में 18 साल पहले हुई महिला की हत्या के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 70-70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

विशेष लोक अभियोजक संजय शर्मा व लव बंसल ने बताया कि नवाब सिंह ने 18 जुलाई 2003 को थाना क्वार्सी में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि वह अपनी पत्नी के साथ खेत में काम कर रहे थे, तभी तीन लोग आए और गालीगलौज करने लगे। विरोध करने एक व्यक्ति ने तमंचे से फायर कर दिया। इसमें नवाब की पत्नी मुन्नी देवी के पेट में गोली लगी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में ग्राम बरेहती निवासी हरी सिंह, दिनेश व अशोक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। तीनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। लेकिन, इनमें से हरी सिंह की मौत हो गई। इधर, मुकदमे के वादी बयान के दौरान कोर्ट में मुकर गए। ऐसे में कोर्ट ने मृत्यु पूर्व बयानों के आधार पर दिनेश व अशोक पर दोष सिद्ध करते हुए सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट में मुकरने को लेकर वादी के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अदालत के इस आदेश से उन लोगों को सबक मिलेगा, जो महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। वे लोग भी सीख ले सकेंगे, जो घटना के गवाह होने के बाद भी गवाही देने से मुकर जाते हैं। अदालतों में केसों का इतना ज्यादा भार हो गया है कि वर्षो में उनका निस्तारण हो रहा है, जिसकी वजह से पीड़ित को इंसाफ मिलने में लंबा समय लग जाता है। यह अदालतों में न्यायिक अफसरों की कम संख्या की वजह से हो रहा है।हालांकि, राष्ट्रीय लोक अदालतों के जरिये हजारों मुकदमों को एक-एक दिन में निस्तारित किया जा रहा है, इससे कुछ राहत मिल रही है।

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