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पिछले दिनों मासूम बच्चों को अपहरण कर उनकी खरीद-फरोख्त के मामले में न्यायालय ने आरोपियों की जमानत याचिका अर्जी को खारिज कर दिया।
जिला शासकीय अधिवक्ता धीरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि पिछले दिनों शहर में बहुत छोटे बच्चों को अपहरण करके उनको निसंतान दंपतियों को बेच देने के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश किया था।
इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तीन महिलाओं सहित छह आरोपियों ने अदालत में जमानत याचिका प्रस्तुत की थी। जिस पर विचार करने के बाद अदालत ने दुर्योधन और धर्मवीर निवासी मिरहची एटा, हाथरस के कस्बा हसायन के रहने वाले शुभम, रशिम पत्नी दुर्योधन, बबली पत्नी कुशल पाल और अनीता पत्नी धर्मवीर सिंह निवासी गंगा नगर गांधी पार्क की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।