ब्यूरो ललित चौधरी
देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव जटापुर में अपनी ससुराल में रह रहे व्यक्ति रेशमपाल की 19 नवंबर 2016 को हत्या कर दी गई थी। मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने उसकी पत्नी संतोष व गांव निवासी उसके प्रेमी राजू उर्फ राजकुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।
घटना की चश्मदीद गवाह मृतक रेशमपाल की पुत्री की गवाही पर एडीजे-5 नीलम ढाका ने दोनों आरोपितों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है
ये है मामला
जानकारी के मुताबिक खुर्जा देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव अच्छेजा घाट निवासी सूरजपाल सिंह ने 19 नवंबर 2016 को कोतवाली देहात बुलंदशहर में तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके पुत्र रेशमपाल की शादी कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव जटापुर निवासी महिला संतोष के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही करीब 18 वर्ष पूर्व उनका पुत्र रेशमपाल पत्नी के साथ जटापुर स्थित अपनी ससुराल में जाकर रहने लगा था।
पीड़ित ने बताया था कि 18 नवंबर को वह अपने बेटे से मिलने जटापुर गया था। लेकिन, रातभर न तो उसका पुत्र रेशमपाल घर लौटा और न ही पुत्रवधू संतोष घर आई। 17 नवंबर की सुबह जब वादी खेत पर शौच के लिए गया था उनके पुत्र रेशमपाल का शव वहां पड़ा हुआ था। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मृतक की पत्नी संतोष व उसके प्रेमी राजू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी।