ब्यूरो ललित चौधरी
अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रेक कोर्ट संख्या प्रथम दीपिका तिवारी ने विवाहिता की जहर देकर हत्या के मामले में पति एवं सास-ससुर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। विवाहिता की दहेज और बालक पैदा न होने पर हत्या की गई थी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ध्रुव कुमार वर्मा ने बताया कि 30 जुलाई 2019 को थाना रामघाट में अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज के गांव चौगानपुर निवासी चोखेलाल पुत्र कमल सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने बताया था कि उनकी पुत्री ममता की शादी रामघाट के गांव गंगागढ़ के तेजवीर के साथ हुई थी, जबकि उनकी दूसरी पुत्री चंद्रवती की भी शादी तेजवीर के भाई राकेश के साथ की थी।
अतिरिक्त दहेज एवं बच्चा न होने के चलते आरोपी ससुरालीजनों द्वारा ममता को प्रताड़ित किया जाता था। 30 जुलाई 2019 को ममता की जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोपी पति तेजवीर, सास मुन्नी देवी एवं ससुर नानकराम के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया।
न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर तीनों आरोपियों को दोषी पाया। न्यायाधीश ने पति, सास एवं ससुर को उम्रकैद एवं 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।