ब्यूरो ललित चौधरी
राशन कार्ड बनवाने के लिए अब नई व्यवस्था लागू की गई है। प्रत्येक नए बनने वाले राशन कार्ड डीएम के अनुमोदन से ही बन सकेंगे। साथ ही राशन कार्ड घर की महिला मुखिया के नाम ही जारी होगा। नया राशन कार्ड बनवाने के लिए छह दस्तावेजों की जरूरत होगी।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राशन कार्ड आवेदन करने, उनमें संशोधन या निरस्तीकरण के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। इस बाबत प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद वीना कुमारी मीना ने आयुक्त खाद्य रसद एवं सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। नई प्रक्रिया में ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है।
ऑनलाइन आवेदन जन सेवा केंद्र से किए जा सकेंगे। सभी संशोधन भी ऑनलाइन ही किए जा सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन संबंधित आपूर्ति कार्यालय में जमा करना होगा। पूर्ति निरीक्षक दो दिन के भीतर अपने लॉगिन से इन्हें ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन सत्यापन के बाद राशन कार्ड जारी कर देंगे। बिना डीएम के अनुमोदन के नया राशन कार्ड जारी नहीं होगा।