डेस्क समाचार दर्पण लाइव
अलीगढ़: आचार संहिता के उल्लंघन के मुकदमे में मंगलवार को विधायक दलवीर सिंह ने कोर्ट में हाजिर होकर सरेंडर किया। स्वास्थ्य खराब होने के चलते वह कोर्ट के अंदर तक जाने में असमर्थ थे। ऐसे में एडीआर भवन के बाहर गाड़ी में बैठे रहे। न्यायाधीश ने पेशकार को भेजकर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया और प्रक्रिया पूरी करवाई। करीब तीन घंटे बाद विधायक की जमानत मंजूर हो गई।
जिले के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अलग अलग मामले लंबे समय से लंबित हैं
जिले के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अलग-अलग मामलों में लंबे समय से मुकदमे चल रहे हैं। इनकी सुनवाई के लिए प्रयागराज में विशेष न्यायालय बनाई गई थी। लेकिन, सितंबर 2019 में सभी मुकदमों को जिले की कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था। फिलहाल एडीजे चार तीन की कोर्ट में सुनवाई हो रही है। अपर शासकीय अधिवक्ता रामकुमार ने बताया कि बरौली विधायक ठा. दलवीर सिंह के खिलाफ वर्ष 2017 में थाना गभाना में आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। 11 अगस्त को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एसएसपी को पत्र लिखकर कहा था कि वारंट तामील कराकर सात सितंबर तक दलवीर सिंह को कोर्ट में पेश करें। इसके तहत मंगलवार को दलवीर सिंह कोर्ट पहुंचे। उनकी गाड़ी एडीआर भवन तक पहुंची। यहां से कोर्ट तक जाने में वे असमर्थ थे। ऐसे में न्यायाधीश ने पेशकार को भेजकर प्रक्रिया पूरी करवाई। अपर शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि विधायक की जमानत मंजूर कर ली गई है।