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अलीगढ़: कोतवाली थाना क्षेत्र में आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में आरोपित पूर्व विधायक जमीरउल्लाह बुधवार को एडीजे-पांच की कोर्ट में हाजिर हुए। पूर्व विधायक ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। करीब दो घंटे न्यायिक हिरासत में रहे। इसके बाद कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली।
जिले के आठ जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अलग-अलग मामलों में लंबे समय से मुकदमे चल रहे हैं। एडीजे चार की कोर्ट में इन मामलों की सुनवाई हो रही है। अपर शासकीय अधिवक्ता रामकुमार ने बताया कि पूर्व विधायक जमीरउल्लाह पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप है। इनके खिलाफ वर्ष 2006 में कोतवाली नगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। इनके साथ आठ अन्य लोग भी नामजद थे। कोर्ट ने एसएसपी को पत्र लिखकर कहा था कि गैर जमानती वारंट व धारा 82 के आदेश जारी होने के बावजूद थानाध्यक्ष की ओर से आरोपित को कोर्ट में पेश नहीं किया जा रहा है। ऐसे में जमीरउल्लाह के खिलाफ वारंट तामील कराकर तीन सितंबर तक कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे। वहीं, बुधवार को पूर्व विधायक जमीरउल्लाह कोर्ट में हाजिर हुए। अपर शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि जमीरउल्लाह दो घंटे हिरासत में रहे। इसके बाद जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। मामले में अब तीन सितंबर को अगली सुनवाई होगी।