ब्यूरो ललित चौधरी
बुलंदशहर। गैंगस्टर के अपराधी को कोर्ट ने दोषी मानते हुए चार साल की सजा व 20 हजार का जुर्माना लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर अधिनियम योगेश कुमार ने बताया कि आरोपित धर्मवीर आपराधिक वारदातों को अंजाम देता था। जमीन आदि को हड़पने या फिरौती के लिए आरोपित हत्या और हत्या के प्रयास जैसी वारदातों को अंजाम देता था।
इसके गैंग का लीडर सत्यवीर था। खुर्जा नगर थाने में 29 अक्टूबर 1997 को दर्ज मुकदमे से कुछ दिन पहले ही गैंग ने ग्राम रामगढ़ी के जगदीश एवं उसके साथी की भूमि विवाद के कारण हत्या कर दी थी।
मामले में पुलिस ने आरोपित के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चार्जशीट सौंपी थी। इसके बाद कोर्ट में हरिशंकर और जयपाल ने गवाही दी थी। पुलिस जांच में सामने आया था कि आरोपित के खिलाफ कुल छह मुकदमे दर्ज किए गए थे।
Tags
बुलंदशहर