बुलंदशहर। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस साल कठोर कारावास की सजा

 

ब्यूरो ललित चौधरी

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट गुलाम मुस्तफा ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो अधिनियम धर्मेद्र सिंह राघव ने बताया कि दोषी ने बहला-फुसलाकर नाबालिग के साथ एक साल तक दुष्कर्म किया था। कोर्ट ने दोषी को 22 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।

विशेष लोक अभियोजक पाक्सो धर्मेंद्र सिंह राघव ने बताया कि 17 मार्च 2015 को खुर्जा नगर कोतवाली में शिकायत देकर बताया था कि पड़ोस में रहने वाले आरोपित वकील पुत्र फतेह मोहम्मद ने उसकी 13 वर्षीय बेटी को डरा धमकाकर और पिस्तौल के दम पर करीब एक वर्ष तक उसका शोषण किया था।

पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले में आरोपित के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। विभिन्न पहलू और तथ्यों पर विचार करने और दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने सोमवार को आरोपी वकील को दोषी मानते हुए दस साल कठोर कारावास और 22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। 

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