बुलंदशहर। आठ साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या करने के आरोपी को सुनाई फांसी की सजा


 

ब्यूरो ललित चौधरी

अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. पल्लवी अग्रवाल ने खुर्जा क्षेत्र के गांव सीकरी में भुट्टा दिलाने के बहाने आठ साल की बच्ची को खेत पर ले जाकर दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 1.40 लाख का अर्थदंड भी लगाया है।पुलिस ने बालिका का शव अभियुक्त की निशानदेही पर ईख के खेत से बोरे में बंद बरामद किया था।

एडीजीसी सुनील कुमार ने बताया कि 4 अगस्त 2020 को खुर्जा के गांव सीकरी निवासी पीड़ित अपनी पत्नी के साथ ससुराल गया था और अपनी बेटी को घर छोड़ गया था। घर लौटने पर उसकी 8 वर्षीय बेटी लापता मिली। काफी तलाशने के बाद गांव के एक युवक के साथ बच्ची को देखने का पता चला।


पुलिस ने आरोपी अशोक को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसकी निशानदेही पर ईख के खेत से बोरे में बंद बालिका के शव को बरामद किया गया। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश ( स्पेशल जज पोस्को एक्ट) डॉ. पल्लवी अग्रवाल ने की।

 

न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी अशोक को दोषी पाया। न्यायाधीश ने अभियुक्त अशोक को फांसी और 1.40 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं, सजा सुनाए जाने के बाद पीड़ित परिवार ने इसे न्याय की जीत करार दिया है।

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