ब्यूरो ललित चौधरी
बुलंदशहर। अपर सत्र न्यायाधीश-छह बसंत कुमार जाटव की कोर्ट ने घर के आंगन में सोते हुए अधेड़ कल्लन पुत्र नानका निवासी गांव जवासा थाना खानपुर की हत्या के मामले में चार अभियुक्तों जयकरण, विजय सिंह, समय सिंह और रोबिन को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी केडी शर्मा ने बताया कि 2 मई 2012 को थाना खानपुर के गांव जवासा निवासी बुद्धपाल ने थाने पर तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें वादी ने बताया कि उसका भाई कल्लन घर के आंगन में सो रहा था। देर रात करीब एक बजे कल्लन को प्लॉट के विवाद में गोली मार दी गई थी। कल्लन की उपचार के लिए ले जाते समय रास्ते मे ही मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी जयकरण, विजय सिंह, समय सिंह और रोबिन पुत्र राजू के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया।
यह गवाह हुए थे न्यायलय में पेश
मामला सत्र विचारण हेतु अपर सत्र न्यायाधीश-6 बसंत कुमार जाटव के न्यायालय में पहुंचा। न्यायाधीश ने गवाह वादी बुद्धपाल, चश्मदीद मुखी देवी, डॉक्टर किशोर कुमार, सौदान सिंह, उप निरीक्षक कमल सिंह यादव, कांस्टेबल सावन कुमार और विवेचक निरक्षक गणेश सिंह चौहान के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी जयकरण, विजय सिंह, समय सिंह और रोबिन को दोषी पाया। न्यायाधीश ने चारों अभियुक्तों को उम्रकैद और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।