डेस्क समाचार दर्पण लाइव
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने आम नागरिकों को बड़ी राहत दी है। मंत्रालय की ओर से जारी नई अधिसूचना के अनुसार अब यातायात पुलिसकर्मी केवल फोटो खींचकर चालान नहीं कर सकेंगे। चालान करने के लिए उन्हें वीडियो भी बनाना होगा। इसके अलावा यातायात नियमों के उल्लंघन का नोटिस चालान करने के 15 दिन के अंदर भेजना होगा। मंत्रालय ने अधिसूचना में यह भी कहा है कि सबूतों को तब तक रिकॉर्ड में रखना होगा जब तक संबंधित मामले का निपटारा नहीं हो जाता। बता दें कि कई लोग इस बात की शिकायत कर चुके हैं कि यातायात पुलिसकर्मी फोटो खींचकर चालान कर देते हैं जबकि हम कोई नियम नहीं तोड़ रहे होते हैं।