बुलंदशहर। दुष्कर्म आरोपी को न्यायालय ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई

 

ब्यूरो ललित चौधरी

बुलंदशहर : थाना शिकारपुर क्षेत्र में  2018 को लगभग तीन साल पहले सात साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को माननीय न्यायालय एडीजे स्पेशल पोक्सो एक्ट ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई है, और उस पर 50 हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया है।

थाना शिकारपुर क्षेत्र के निवासी सात साल की मासूम बच्ची से अनीस पुत्र सगीर निवासी ग्राम मुरादापुर कस्बा व थाना अहमदगढ़ का रहने वाला है अनीस ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस को सूचना देने पर नाबालिग का मेडिकल कराने के बाद अनीस को गिरफ्तार करते हुए चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। 

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक व नोडल अधिकारी मानीटरिंग सैल निगरानी में अभियोग में मॉनिटरिंग सैल, उप निरीक्षक तेजपाल सिंह शिकारपुर के द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी।

जिसके बाद मा0 न्यायालय, एडीजे (पोक्सो-2) बुलन्दशहर द्वारा बुधवार को अभियुक्त अनीस को दोषी पाते हुए 20 साल की कारावास की सजा और पचास हजार रुपये का जुर्माना से दण्डित किया।

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