बुलंदशहर । दुष्कर्म आरोपी मारूफ को 20 साल कारावास की सजा सुनाई गई

 

ब्यूरो ललित चौधरी

बुलंदशहर : थाना गुलावठी क्षेत्र में  3 अगस्त 2020 को एक साल पहले चार साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को माननीय न्यायालय एडीजे स्पेशल पोक्सो एक्ट ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई है, उस पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।

थाना गुलावठी क्षेत्र निवासी नाबालिग को मारूफ पुत्र शकील अहमद निवासी मोहल्ला पलवलयान कस्बा व थाना गुलावठी बहला फुसलाकर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस को सूचना देने पर नाबालिग का मेडिकल कराने के बाद मारूफ को गिरफ्तार करते हुए चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। 

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक व नोडल अधिकारी मानीटरिंग सैल निगरानी में अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी।

जिसके बाद मा0 न्यायालय, एडीजे (पोक्सो-2) बुलन्दशहर द्वारा अभियुक्त सलमान को दोषी पाते हुए 20 साल की कारावास की सजा और पचास हजार रुपये का जुर्माना से दण्डित किया।

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