रिपो० ललित चौधरी
बुलंदशहर : थाना अनूपशहर के सिरोरा निवासी हरेंद्र पुत्र रामनिवास ने 12 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ रेप कर घर के आंगन में दफना दिया था। वह पानी पीने के लिए आरोपी के घर गई थी। उसी दौरान आरोपी हरेंद्र ने बालिका के साथ दरिंदगी की। बालिका के ना मिलने पर पिता ने 28 फरवरी को थाना अनूपशहर में हरेंद्र को नामजद करते हुए अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने 72 घण्टे के अंदर ही आरोपी को पकड़ लिया था। पूछा ताछ करने व निशानदेही पर नाबालिग बालिका का शव आरोपी के घर के आंगन से बरामद हुआ था।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा माननीय न्यायालय, स्पेशल पोक्सो अधिनियम श्रीमती पल्लवी अग्रवाल की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक शासकीय अधिवक्ता सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि कोरोना के चलते कार्रवाई सुचारू रूप से नही हो पाई फिर भी उन्होंने लगातार प्रयास किये। साक्ष्यों के सही पाने पर गुरुवार को न्यायालय ने हरेंद्र को दोषी मानते हुए एक लाख रुपये का अर्थ दंड व फांसी की सजा सुनाई है।