बुलंदशहर।140 दिनों में आरोपी को फांसी की सजा दिलाने पर एडीजीसी सम्मानित

 

ब्यूरो ललित चौधरी

अनूपशहर क्षेत्र में की किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर आरोपित ने हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस की पैरवी से मात्र 140 दिनों में आरोपित को सजा हुई है। एसएसपी ने एडीजीसी को कार्यालय बुलाकर प्रशस्ति पत्र देते हुए उनकी प्रभावी पैरवी की सराहना की।

28 फरवरी को अनूपशहर क्षेत्र के एक गांव में अभियुक्त हरेंद्र ने 13 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई थी। अभियुक्त ने शव को गड्ढा खोदकर छिपा दिया था। पुलिस द्वारा अभियुक्त हरेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और मात्र दस दिन के अंदर जांच पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया गया। न्यायालय में विशेष सहायक शासकीय अधिवक्ता पोक्सो सुनील कुमार शर्मा द्वारा केस में व्यक्तिगत रुचि लेकर प्रभावी पैरवी की गई। माह अप्रैल एवं मई में कोरोना संक्रमण के चलते न्यायालय में सुचारू कार्यवाही नहीं हो सकी, फिर भी एडीजीसी द्वारा लगातार प्रयास किए गए। प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा मात्र 140 दिन में अभियुक्त हरेंद्र को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए फांसी और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सोमवार को एसएसपी द्वारा एडीजीसी को कार्यालय में बुलाकर उनको प्रशस्ति पत्र दिया गया। एसएसपी ने बताया कि एडीजीसी ने प्रभावी पैरवी करते हुए अभियुक्त को उसके किए का दंड दिलाया है।

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