असंगठित क्षेत्र के कामगार जैसे धोबी, दर्जी, माली, मोची, नाई, बुनकर, कोरी, जुलाहा, रिक्शा चालक, घरेलू कर्मकार, कूड़ा बीनने वाले कर्मकार, हाथ ठेला चलाने वाला, फुटकर सब्जी, फल-फूल विक्रेता, चाय, चाट, ठेला लगाने वाले, फुटपाथ व्यापारी, हमाल, कुली, जनरेटर/ लाईट उठाने वाले, कैटरिंग में कार्य करने वाले, फेरी लगाने वाले, मोटर साइकिल/ साइकिल मरम्मत करने वाले, गैरेज कर्मकार, परिवहन में लगे कर्मकार, ऑटो चालक, सफाई कामगार, ढोल/बाजा बजाने वाले, टेंट हाउस में काम करने वाले, मछुआरे, तांगा, बैलगाड़ी, बुग्गी चलाने वाले, अगरबत्ती(कुटीर उद्योग) बनाने वाले कामगार, गाड़ीवान, घरेलू उद्योग में लगे मजदूर, भड़भूजे(मुर्रा,चना, फोड़ने वाले) पशुपालक, मत्स्य पालक, मुर्गी बतख पालन में लगे कामगार, दुकानों में लगे ऐसे मजदूर(जिनका EPF व ESI आवर्त न हो) खेतिहार मजदूर, चरवाहा, (दुधदुहने वाले) नाव चलाने वाले, नट-नटनी, रसोइया, हड्डी बीनने वाले(हड्ड बिन्ने) समाचार पत्र बांटने वाले(हॉकर) ठेका मजदूर, खड्ड़ी पर कार्य (सूट, रंगाई, कटाई, धुलाई आदि) करने वाले, दरी कम्बल, जरी, जरदौजी, चिकन कार्य , मीट शॉप व पोल्ट्री फार्म पर कार्य करने वाले, डेयरी पर कार्य करने वाले, कांच की चूड़ियां, एवं अन्य कांच उत्पादों में स्वरोजगार कार्य करने वाले 45 प्रकार के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु मा0 मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत 2 लाख रूपये की सहायता तथा मुख्यमंत्री जन अरोग्य योजना के अन्तर्गत 5 लाख तक प्रतिवर्ष नि:शुल्क चिकित्सा सहायता योजना प्रचलित है। अतः सभी असंगठित कामगार बंधु पंजीयन कराकर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठायें।
पंजियन के लिए आवश्यक निर्देश
कर्मकार एक नवीनतम फोटो
आधारकार्ड,
राशन कार्ड
बैंक की पासबुक
OTP वेरिफिकेशन के लिए मोबाइल के साथ जनसुविधा केंद पर सम्पर्क कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियमावली 2016 की योजना का सभी मजदूर भाई लाभ लें, पंजीकरण संबंधी जानकारी के लिए मेरे मोबाइल नम्बर 8765651107 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
टीम स्मार्ट विजन फाउंडेशन