कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर अंकुश लगाने लागू किए गए साप्ताहिक कफ्र्यू की शुक्रवार रात आठ बजे से शुरुआत हो जाएगी। सोमवार सुबह सात बजे तक यह लागू रहेगा। डीएम चंद्रभूषण सिहं ने इसके लिए गुरुवार को गाइडलाइन जारी कर दी हैं।
डेस्क समाचार दर्पण लाइव
अलीगढ: कोरोना कर्फ्यू में आवश्यक सेवाओं पर छूट रहेगी, लेकिन कोई भी व्यक्ति वेबजह बाहर नहीं निकलेगा। जरूरत पड़ने पर रोडवेज बसों को 50 फीसद क्षमता के साथ संचालित किया जाएगा। शादी समारोह भी भी मानकों के हिसाब से किए जाएंगे। इसमें बंद स्थान पर 50 लोग व खुले स्थान पर सौ लोग शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे।
सभी कार्य बंद रहेंगे
डीएम ने बताया कि सरकार ने संक्रमण की रफ्तार रोकने के लिए सप्ताह में दो दिन कफ्र्यू गाने का फैसला लिया है। ऐसे में इस दौरान सभी कार्य बंद रहेंगे। पंचायत चुनावों से जुड़ी पोलिंग पार्टियों, स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई आदि से जुड़े हुए कर्मियों के अतिरिक्त कोई अन्य आवागमन की अनुमति नहीं होगी। अग्निशमन विभाग द्वारा नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत स्तर पर एवं चीनी मिलों के द्वारा स्वच्छता, सफाई का विशेष अभियान चलाकर सेनेटाइजेशन व फॉगिंग का काम किया जाएगा। मास्क न लगाने वाले लोगों पर पहली बार एक एक हजार व दूसरी बार में दस हजार का जुर्माना लगेगा। उद्योग धंधे चलते रहेंगे। इसमें 50 फीसद कर्मचारी परिचय पत्र दिखाकर आवागमन कर सकेंगे। शादी विवाह समारोह में कोरोना नियमों का पूर्ण पालन करना होगा। परीक्षार्थियों को आईडी कार्ड दिखाने पर आवागमन की छूट रहेगी। रोडवेज व ट्रेन की टिकट भी पास के तौर पर मान्य होंगी। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लेाग ही शामिल हो सकेंगे। रोडवेज बसों को विशेष परिस्थिति में 50 फीसद क्षमता के साथ चलाया जाएगा। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम खुले स्थान पर नहीं होंगे। इन पर प्रतिबंध लगा दिया है। जनता को साफ निर्देश हैं कि वह धार्मिक आयोजन अपने घर के भीतर परिवार के सदस्यों के साथ आयोजित करें।
दो शिफ्ट में खुलेंगी दूध, फल व सब्जी की दुकानें
दूध, फल व सब्जी की दुकानें दो शिफ्टों में खुलेंगी। इसके लिए सुबह सात से 11 बजे व शाम साढ़े चार से साढ़े सात बजे तक समय निर्धारित हुआ है। वहीं, सभी बार, माडल शाप, बीयर, देशी-विदेशी शराब दुकानों को बंद रखा जाएगा।