अलीगढ़ में पंचायत चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी रखें इन बातों का ध्यान

उम्मीदवारों को चरित्र प्रमाण पत्र की नहीं जरूरत

आपराधिक इतिहास की  जानकारी देना अनिवार्य
राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार इस जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत समान्य निर्वाचन के नामाकंन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया दिनांक 17.04.2021 से 18.04.2021 को जिला निर्वाचन अधिकारी /डीएम अलीगढ़ द्वारा नामित निर्वाचन/सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा सम्पन्न करायी जायेगी,उम्मीदवारों को आयोग के निर्देशानुसार निम्न प्रक्रिया का पूर्णतः से पालन करना आवश्यक है। 
1.नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए आने वाले व्यक्तियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मास्क के बिना रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए केवल प्रत्याशी एवं उसके साथ एक अन्य व्यक्ति को ही रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।*
3. नामांकन पत्रों की समीक्षा के समय जिला पंचायत के वार्ड वार अभ्यर्थियों को एक-एक करके प्रवेश दिया जाएगा। इसी प्रकार क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन से संबंधी नामांकन पत्रों की समीक्षा में भी वार्ड वार अभ्यर्थियों को एक-एक करके प्रवेश दिया जायेगा।
4. ग्राम पंचायत के निर्वाचन से संबंधित नामांकन पत्रों की समीक्षा में सर्वप्रथम प्रधान पद के उम्मीदवारों/निर्वाचन अभिकर्ता का प्रवेश दिया जायेगा। इसके पश्चात ग्राम पंचायत सदस्य के उम्मीदवारों के नामांकन की समीक्षा की जायेगी।
5.नाम वापसी के समय पर भी एक बार में एक ही व्यक्ति को रिटर्निग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश हेतु अनुमति दी जाएगी।
6.नामांकन पत्र दाखिल करने हेतु जिला पंचायत के प्रत्याषियों को केवल एक गाड़ी ही अनुमन्य है तथा ग्राम प्रधान एवं वार्ड सदस्य प्रत्याषियों को कोई गाड़ी अनुमन्य नहीं होगी। कोई भी नामांकन जुलूस निकाले जाने पर पूर्ण प्रतिबंधित है। इस संबंध में संबंधित क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट एवं क्षेत्राधिकारी अनुपालन सुनिष्चित करायेंगे
7.पंचायत निर्वाचन के किसी पद के निर्वाचन हेतु नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पुलिस चरित्र प्रमाण-पत्र आवश्यक नहीं है। प्रत्याशी को नामांकन पत्र के साथ मात्र अपने आपराधिक इतिहास का विवरण शपथपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
नामांकन प्रक्रिया को सम्पन्न कराने के लिए कलैक्ट्रेट तथा विकास खण्ड कार्यालयों के लिए मजिस्ट्रेटों की तैनाती कर दी गयी है तथा नगर की विभिन्न सीमाओं पर 09 स्थान चिन्हित करते हुए मजिस्ट्रेट एवं पुलिस की तैनाती की गयी है। सम्पूर्ण जनपद में धारा 144 लागू है। चुनाव प्रचार-प्रसार कार्यक्रम तथा सार्वजनिक सभा हेतु किसी भी गांव में 04-05 व्यक्तियों से ज्यादा एक जगह इकट्ठा न हों। इसका उल्लंघन किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जाता है तो संबंधित व्यक्ति/संस्था के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
और नया पुराने
0 पाठक खबर पढ़ रहे

نموذج الاتصال