अलीगढ़: शादी समारोह की तैयारियों में जुटे लोगों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। किसी भी शादी समारोह के लिए प्रशासन की अनुमति नहीं लेनी होगी। आयोजक को आयोजन स्थल से संबंधित थाने में सूचना देनी होगी। जिला प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। अब भी अधिकतम 100 लोग ही शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे। एडीएम सिटी राकेश कुमार मालपाणि ने बताया कि शादी समारोह के लिए प्रशासनिक अनुमति लेनी की जरूरत नहीं है, लेकिन कोरोना नियम पहले की तरह की लागू रहेंगे। सभी से अपील है मास्क व सैनिटाइजर कर प्रयोग करें। कार्यक्रमों में शारीरिक दूरी बनाए रखें। शहर का अगर कोई मैरिज होम, लान हाटस्पाट कंटेनमेंट जोन में आता है तो वहां पर आयोजन नहीं होंगे। अधिक केस मिलने पर संबंधित क्षेत्र को हाटस्पाट घोषित किया जाता है। शादी समारोह में अगर कोई विदेश अन्य गैर राज्य से आ रहा है तो उसकी जांच जरूर कराएं। कंट्रोल रूम में सूचना दें, यहां तत्काल जांच कराई जाएगी। शहर के सभी मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्रों में भ्रमण करते रहें।
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